मण्डया। मैसुरु सीरवी समाज आईमाता बडेर सभा भवन में मंगलवार को पॉन ब्रोकर्स और ज्वेलर्स एसोसिएशन कर्नाटक तुमकुर के अध्यक्ष महेन्द्र वैष्णव की अध्यक्षता में कर्नाटक ऋण राहत अधिनियम -2018 को लेकर बैठक रखी गई। उन्होंने कहा कि गत कुमारस्वामी सरकार ने राजनितिक फायदा उठाने को लेकर गिरवी व्यापारियों पर यह कानून थोपा हैं। इस कानून का सभी गिरवी व्यापारी विरोध करते हैं। हमारे साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई में संसद व वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी चौधरी हमारे साथ हैं। हमें कर्नाटक हाइकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक स्थनगनादेश दिया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में गिरवी व्यापारी एकता बनाए रखें। अगर कर्नाटक हाइकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पॉन ब्रोकर्स और ज्वेलर्स एसोसिएशन कर्नाटक तुमकुर सहकार्यदरशी भंवरलाल सीरवी ने बताया कि कर्नाटक के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 14 हजार से अधिक गिरवी व्यापारी एक साख की इकाई के रूप में सरकार को इन्कम टैक्स व लाइसेंस लेकर कार्य कर रहे हैं। यह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है। सभा में पुनाराम भायल, शांतिलाल अच्छा, भेराराम सोलंकी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महेन्द्र सिंह राजपुरोहित, सुनील जैन, हेमाराम सीरवी, दीपक बोहरा, भालाराम पंवार मौजूद थे। सभा में मण्डया, टी नरसीपुरा आदि से बड़ी संख्या में गिरवी व्यापारियों ने भाग लिया।